नया संघीय बजट 2026-27 पेश होने के करीब आने पर क्रिप्टो परिसंपत्तियों (वर्चुअल डिजिटल एसेट्स) पर कर प्रावधानों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। निवेशकों, अनलिस्टेड एक्सचेंजों और कर विशेषज्ञों ने सरकार से अपेक्षा जताई है कि टैक्स बोझ को कम किया जाए और पारदर्शी, सरल नियम लागू हों, लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की हालिया संसद समिति में पेश की गई चिंताएँ यह संकेत देती हैं कि राहत की बड़ी उम्मीदें फिलहाल अधूरी रह सकती है।
भारत में मौजूदा क्रिप्टो टैक्स ढांचा
वर्तमान में भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर कर का ढांचा दुनिया के सबसे सख्त नियमों में से एक माना जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत धारा 115-BBH के तहत VDA से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत की सीधी कर दर लागू होती है, जिसमें संपूर्ण पूँजी लाभ या व्यापार आय दोनों पर समान दर है।
इसके अतिरिक्त, सरचार्ज और शिक्षा-सह-स्वास्थ्य उपकर भी लागू होते हैं। इस तरह की कर व्यवस्था में केवल क्रय लागत ही घटाई जा सकती है, जबकि ट्रांज़ैक्शन शुल्क, एक्सचेंज शुल्क या अन्य खर्चों को घटाया नहीं जा सकता।
सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक 1% स्रोत पर कर कटौती (TDS) है, जो निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक लेनदेन पर लागू होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति द्वारा VDA का ट्रांज़ैक्शन ₹10,000 से अधिक का होता है, तो 1% TDS काटा जाता है। इससे न केवल नकदी प्रवाह सीमित होता है, बल्कि लिक्विडिटी पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
उद्योग संघों और निवेशकों की सिफारिशें
इन्हीं कारणों से उद्योग संघों और निवेशकों ने बजट से पहले सिफारिशें पेश की हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि हानियों को भी टैक्स में सेट-ऑफ और आगे ले जाया जाना चाहिए ताकि जोखिम-आधारित निवेश को बढ़ावा मिले। कुछ का सुझाव है कि यदि हानियों को केवल अन्य VDA से ही नहीं, बल्कि आम आय से भी संतुलित किया जा सके तो कर प्रणाली अधिक न्यायसंगत और प्रतिस्पर्धी बन सकती है।
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क्रिप्टो उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि धारा 194S के तहत TDS दर को 1% से घटाकर बहुत कम प्रतिशत (जैसे 0.01%) कर दिया जाए, जिससे भारतीय ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों पर व्यापार को बढ़ावा मिलने के साथ यह सुनिश्चित हो कि निवेशक विदेशी एक्सचेंजों की ओर न भागें। इससे कर अनुपालन और निगरानी भी बेहतर तरीके से हो सकेगी।
जोखिमों और वित्तीय स्थिरता पर बल
सीबीडीटी ने अभी तक क्रिप्टो परिसंपत्तियों को लेकर जोखिमों और वित्तीय स्थिरता के पहलुओं पर बल दिया है। सीबीडीटी ने यह स्पष्ट किया है कि अज्ञात और सीमा-रहित लेनदेन, ऑफ़शोर एक्सचेंजों के प्रयोग और निजी वॉलेट्स के उपयोग से कर निर्धारण और अनुपालन में कठिनाइयाँ आती हैं। इन कारणों से भारत की टैक्स नीति में बड़े बदलाव की संभावना फिलहाल कम प्रतीत होती है।
एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है कि VDA की साइटस स्पष्ट नहीं है, यानी ये परिसंपत्तियाँ तकनीकी रूप से किसी भौतिक स्थान पर नहीं बंधी हैं। इससे यह निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि गैर-निवासी के आंतरिक आय पर कर लागू होगा या नहीं। कर विशेषज्ञों का कहना है कि यदि VDA का स्थानाधिकार उसके मालिक के निवास स्थान से जोड़ा जा सके, जैसा कि कुछ देशों में किया जाता है, तो विवादों और लंबी कानूनी लड़ाइयों से बचा जा सकता है।
डेटा की पारदर्शिता और ग़लत रिपोर्टिंग
क्रिप्टो निवेशक और रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ भी बजट में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। आयकर रिटर्न में अनुसूची वीडीए के तहत इन परिसंपत्तियों से होने वाली आय को विस्तृत रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक है, जिसमें अधिग्रहण और विक्रय की तारीखें, लागत और बिक्री राशि शामिल हैं। इसका उद्देश्य है कर डेटा की पारदर्शिता बढ़ाना और ग़लत रिपोर्टिंग पर दंड से बचना।
धारणा यह है कि यदि बजट में नियमों को सरल, स्पष्ट और निवेश हितैषी बनाया जाता है, तो भारत में क्रिप्टो बाज़ार को घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है और विदेशी भागीदारों को भी आकर्षित किया जा सकता है। लेकिन सीबीडीटी और आरबीआई की सतर्कता देखते हुए ऐसा लगता है कि वित्त मंत्रालय सख्त निगरानी के साथ स्थिर कानून और अनुपालन प्राथमिकताएँ बनाए रखने की दिशा में बढ़ रहा है।
निष्कर्ष
हालांकि निवेश समुदाय बजट 2026 से क्रिप्टो टैक्स बोझ में राहत, हानियों की सेट-ऑफ की अनुमति और TDS में कटौती जैसी प्रमुख सुधारों की उम्मीद कर रहा है, सरकार का रुख फिलहाल सख्त कर ढांचे और मजबूत निगरानी की ओर संकेत करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर नीति परिवर्तन की अपेक्षित बड़ी लहर सीमित और संतुलित सुधारों तक ही सीमित रह सकती है, जो निवेशकों को पारदर्शिता तो देगा, लेकिन आसान और उदार कर नियमों की उम्मीद अभी दूर की कौड़ी है।
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