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Rajeev Ranjan Roy
लेखक: Rajeev Ranjan Royस्टाफ लेखक
Pratik Bhuyan
Pratik Bhuyan द्वारा समीक्षितस्टाफ संपादक

भारत का क्रिप्टो बाजार हो रहा सुरक्षित, FIU के अंतर्गत 49 एक्सचेंज पंजीकृत

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत FIU-IND ने देश में क्रिप्टोकरेंसी उद्योग को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 49 एक्सचेंजों को विधिवत पंजीकृत किया है।

भारत का क्रिप्टो बाजार हो रहा सुरक्षित, FIU के अंतर्गत 49 एक्सचेंज पंजीकृत
Regulations

भारत में क्रिप्टोकरेंसी बाजार ने 2026 में एक अहम मोड़ लिया है। वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-भारत) द्वारा कुल 49 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को कानूनी मान्यता दी गई है। यह पहल सरकार द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत डिजिटल संपत्तियों से जुड़े लेन-देन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक प्रयास मानी जा रही है।

एफआईयू-भारत अब क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए एकमात्र अधिकृत निगरानी प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अंतर्गत आने वाले आभासी डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं की नियमित निगरानी की जा रही है, ताकि निवेशकों के धन के दुरुपयोग, धनशोधन, आतंक वित्तपोषण और अन्य अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

45 एक्सचेंज भारत में

नए पंजीकरण ढांचे के अनुसार, 45 एक्सचेंज भारत में स्थापित हैं, जबकि चार विदेशी प्लेटफॉर्म ने भारतीय नियमों के अनुरूप स्वयं को ढालते हुए पंजीकरण कराया है। इसके बाद ये विदेशी मंच भी अब देश में कानूनी रूप से निवेश और लेन-देन से जुड़ी सेवाएँ उपलब्ध करा रहे हैं।

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यवस्था से क्रिप्टो निवेशकों का भरोसा और सुरक्षा स्तर दोनों बढ़ेंगे। पंजीकृत एक्सचेंजों को न केवल ग्राहक पहचान सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होती है, बल्कि संदिग्ध लेन-देन की नियमित सूचना भी नियामक एजेंसियों को देनी अनिवार्य है।

सरकारी सख्ती के चलते बिना पंजीकरण के काम कर रहे कई विदेशी प्लेटफॉर्मों को भारत में अपनी सेवाएँ बंद करनी पड़ीं। कुछ मामलों में उनके मोबाइल अनुप्रयोग और वेबसाइट हटाने के निर्देश भी जारी किए गए। नियमों की अनदेखी करने वाले मंचों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई, जिससे पूरे क्षेत्र को स्पष्ट संदेश गया।

भारत में पंजीकृत प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजों में कॉइनडीसीएक्स, वज़ीरएक्स, जेबपे, मड्रेक्स, कॉइनस्विच, यूनोकॉइन और जियोटस जैसे घरेलू मंच शामिल है, वहीं बाइनेंस, कॉइनबेस और कूकॉइन जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी अब एफआईयू के मानकों का पालन करते हुए विधिसम्मत रूप से कार्य कर रहे हैं।

पंजीकृत एक्सचेंजों के माध्यम से निवेश करना कानूनी रूप से अनिवार्य

विशेषज्ञों के अनुसार, इन नियमों के लागू होने से यह स्पष्ट हो गया है कि अब केवल पंजीकृत एक्सचेंजों के माध्यम से निवेश करना ही सुरक्षित नहीं, बल्कि कानूनी रूप से अनिवार्य भी है। हाल के वर्षों में क्रिप्टो बाजार में धोखाधड़ी, हैकिंग, पोंजी योजनाओं और अन्य वित्तीय अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम समय की मांग था।

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क्रिप्टो कारोबार को संगठित वित्तीय ढांचे के भीतर लाने का यह प्रयास सरकार की डिजिटल परिसंपत्ति नीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत डिजिटल मुद्रा को नकारता नहीं है, बल्कि कठोर निगरानी और सख्त अनुपालन नियमों के साथ इसे नियंत्रित रूप में आगे बढ़ाना चाहता है।

निवेशकों के लिए सलाह

विशेषज्ञ निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे केवल एफआईयू-पंजीकृत और नियमों का पालन करने वाले एक्सचेंजों पर ही भरोसा करें। बेहतर सुरक्षा के लिए दो-स्तरीय पहचान पुष्टि, नियमित रूप से पासवर्ड बदलना और व्यक्तिगत डिजिटल वॉलेट के उपयोग पर ध्यान देना आवश्यक है। निवेश से पहले संबंधित एक्सचेंज की पंजीकरण स्थिति और अनुपालन दस्तावेजों की जांच करना भी जरूरी है।

क्रिप्टो बाजार के इस नए दौर से स्पष्ट होता है कि भारत साइबर वित्तीय अपराधों और अवैध धन प्रवाह पर नियंत्रण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। निवेशकों और कारोबारी जगत का मानना है कि नियमों का पालन और पारदर्शिता ही इस क्षेत्र के दीर्घकालिक और संतुलित विकास की कुंजी है।

निष्कर्ष

भारत का डिजिटल परिसंपत्ति बाजार अब विधिसम्मत, सुरक्षित और पारदर्शी दिशा में आगे बढ़ रहा है। एफआईयू के अंतर्गत पंजीकृत क्रिप्टो एक्सचेंज निवेशकों को भरोसेमंद और नियमों के अनुरूप सेवाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में यह व्यवस्था भारत को वैश्विक क्रिप्टो निवेश मानचित्र पर और सशक्त स्थान दिला सकती है।

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